CM नीतीश को पटना हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका, जातीय जनगणना की अर्जी खारिज

पटना : उच्च न्यायालय ने मंगलवार को जाति आधारित गणना के मामले की जल्द सुनवाई करने की बिहार सरकार की अर्जी खारिज कर दी। इसे नीतीश सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है।

पटना उच्च न्यायालय ने 4 मई को जाति आधारित गणना मामले पर सुनवाई करते हुए इस पर अंतरिम रोक लगाते हुए मामले को अगली सुनवाई 3 जुलाई को निर्धारित की है।

इस मामले में बिहार सरकार ने शीघ्र सुनवाई की मांग करते हुए पटना उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दिया था, जिसमें कहा गया था कि इसकी अहमियत को देखते हुए इस पर जल्द सुनवाई की अपील की थी।

पटना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को सरकार के आवेदन को खारिज करते हुए साफ कर दिया कि इस मामले में कोई जल्दबाजी नहीं है और याचिकाओं पर केवल 3 जुलाई को सुनवाई की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि 4 मई को राज्य में जाति आधारित गणना कराने के बिहार सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पटना उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश में जाति आधारित गणना पर रोक लगा दी थी।

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